Deen Dayal Upadhyaya Antyodaya Parivar Suraksha Yojana
दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना
Deen Dayal Upadhyaya Antyodaya Parivar Suraksha Yojana – Apply Online, Eligibility, Required Documents

संक्षिप्त जानकारी: दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना: हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास (HPSN) वित्तीय सहायक के लिए आवेदन आमंत्रित करता है, 5 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष की आयु तक के परिवार के सदस्य की मृत्यु या स्थायी विकलांगता पर प्रदान किया जाएगा। 60 वर्ष जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से कम हो। हरियाणा सरकार ने दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना के नए आवेदन के लिए एक अधिसूचना जारी की है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 16 मार्च 2023 से ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं।
दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना की कुछ अन्य जानकारी
हरियाणा में, हरियाणा सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में 'दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना' शुरू करने की घोषणा की है। जिसके अनुसार अब सभी बीपीएल परिवारों को भी इस योजना का लाभ मिलेगा।
इस योजना के तहत परिवार सूचना डाटा रिपॉजिटरी (एफआईडीआर) में सत्यापित आंकड़ों के आधार पर 5 वर्ष से अधिक आयु और 60 वर्ष की आयु तक परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु या स्थायी विकलांगता पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से कम हो। यह योजना मृत्यु या स्थायी विकलांगता के समय व्यक्ति की आयु के आधार पर सहायता प्रदान करेगी।
योजना का उद्देश्य: हरियाणा राज्य के पात्र निवासियों को सामाजिक-वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना।
Important Dates
- Application Start Date : 16 March 2023
- Application Last Date : Not Last Date for this Scheme
Application Fee
- Application fee : 00 Rs/-
Documents Required
- परिवार पहचान पत्र (पीपीपी)।
- आधार से जुड़ा बैंक खाता पीपीपी में सत्यापित।
- आधार कार्ड जरूरी है।
- मृत्यु प्रमाण पत्र (दुर्घटनावश मृत्यु / प्राकृतिक मृत्यु) // स्थायी विकलांगता प्रमाण पत्र
- बीपीएल राशन कार्ड।
Eligibility
- आवेदक हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- आवेदक किसी भी श्रेणी के बीपीएल उम्मीदवार से संबंधित होना चाहिए।
- आवेदक का नाम बीपीएल सूची में होना चाहिए या आय 1.80 लाख रुपये से कम होनी चाहिए।
- लाभार्थी की पारिवारिक आय रुपये से कम है। परिवार सूचना डेटा रिपॉजिटरी (FIDR) डेटाबेस में सत्यापित के रूप में प्रति वर्ष 1.80 लाख।
- लाभार्थी के पास फैमिली आईडी/परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) नंबर है।
- लाभार्थी की आयु 5 वर्ष से अधिक और 60 वर्ष की आयु तक है।
How much Benefits or Assistance Provided
The scheme will provide the below mentioned assistance which would vary depending on the age of the beneficiary:-
| Sr No. | Age | Compensation amount |
|---|---|---|
| 1 | above 5 years and upto 12 years | Rs. 1 lakh |
| 2 | above 12 years and upto 18 years | Rs. 2 lakh |
| 3 | above 18 years and upto 25 years | Rs. 3 lakh |
| 4 | above 25 years and upto 40 years | Rs. 5 lakh |
| 5 | above 40 years and upto 60 years | Rs. 2 lakh |
Claim Procedure:
- दुर्घटना में मृत्यु/प्राकृतिक मृत्यु/स्थायी अपंगता के तीन माह के भीतर योजना के ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से लाभार्थी/दावेदार द्वारा दावा दायर किया जाएगा।
- मृत्यु के मामले में, सहायता राशि का भुगतान परिवार के मुखिया को पीपीपी डेटाबेस में पंजीकृत उनके बैंक खाते में या परिवार के मुखिया के आधार नंबर से जुड़ा होगा।
- स्थायी अपंगता की स्थिति में लाभार्थी को सहायता राशि का भुगतान पीपीपी डाटाबेस में पंजीकृत बैंक खाते अथवा परिवार के मुखिया के आधार नंबर से जुड़े खाते में किया जायेगा।
- पीपीपी में परिवार के मुखिया की मृत्यु/स्थायी अपंगता की स्थिति में पीपीपी डाटाबेस में 60 वर्ष से कम आयु के परिवार के सबसे बड़े सदस्य को सहायता राशि का भुगतान किया जाएगा।

How to Apply for Deen Dayal Upadhyaya Antyodaya Parivar Suraksha Yojana
- सबसे पहले DAPSY पोर्टल हरियाणा पर विजिट करें।
- फैमिली आईडी भरें और डेटा प्राप्त करें।
- आवेदन पत्र के अनुसार सभी आवश्यक विवरण भरें।
- आवेदन को अंतिम रूप से जमा करने से पहले, उम्मीदवार को सभी विवरणों को सावधानीपूर्वक सत्यापित करना चाहिए।
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